तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट: कानूनी चुनौती नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह कदम राज्य की राजनीतिक स्थिरता और विधायकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष ने बीआरएस के दस विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर समय पर निर्णय नहीं लिया, जिससे न्याय प्रक्रिया बाधित हुई। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और न्यायिक असंतोष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट किया