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दोहरे हत्याकांड के आरोप से पांच आरोपी बरी, नागपुर की अदालत ने दिया संदेह का लाभ

दोहरे हत्याकांड के आरोप से पांच आरोपी बरी, नागपुर की अदालत ने दिया संदेह का लाभ
Nagpur Double Murder Case Five Accused Acquitted: दोहरे हत्याकांड के आरोप से पांच आरोपी बरी, नागपुर की अदालत ने दिया संदेह का लाभ (Image: AI)

Nagpur Double Murder Case Five Accused Acquitted: नागपुर की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला जुलाई 2022 में वेणा नदी में एक महिला और पुरुष के शव मिलने से जुड़ा था। सुनवाई में 25 गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध संदेह से परे साबित नहीं कर सका।

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Asfi Shadab
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वेणा नदी में मिले थे महिला और पुरुष के शव

Nagpur Double Murder Case Five Accused Acquitted: नागपुर के विद्यमान सत्र न्यायाधीश मनीष गणोरकर ने दोहरे हत्याकांड के एक बहुचर्चित मामले में पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। बरी किए गए आरोपियों में राहुल सुरेश बोडके (30), खुशाल सुरेश बोडके (28), आकाश अशोक राऊत (27), महेश राजेंद्र भुयार (30) और प्रज्वल दिलीप घागरे (26) शामिल हैं। सभी आरोपी वर्धा जिले की कारंजा तहसील स्थित बिहाडी गांव के निवासी हैं।

यह मामला 7 जुलाई 2022 का है, जब बुटीबोरी स्थित वेणा नदी में एक महिला और एक पुरुष के शव तैरते हुए मिले थे। दोनों शवों के हाथ-पैर बंधे थे और गले में रस्सी कसी हुई थी। जांच में मृतकों की पहचान उत्तम सुरेश बोडके और सविता गोवर्धन परमार के रूप में हुई थी, जिसके बाद बुटीबोरी थाने में धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया।

अदालत में साबित नहीं हो सके आरोप

पुलिस जांच के अनुसार उत्तम और सविता के बीच कथित अवैध संबंध थे, जिससे नाराज होकर उत्तम के भाई राहुल और खुशाल ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर दोनों का कारंजा रोड से अपहरण कर हत्या की और शव नदी में फेंक दिए। हत्या में शॉकअप के रॉड और नायलॉन रस्सी के इस्तेमाल की बात सामने आई। पुलिस ने तवेरा गाड़ी, हथियार और मृतक का पर्स बरामद किया था, और गाड़ी में खून के दाग व बाल भी मिले थे। सुनवाई के दौरान कुल 25 गवाहों की गवाही दर्ज हुई।

अभियोजन की ओर से एपीपी कल्पना पांडे ने कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर जलतारे और चेतन ठाकुर ने जांच में गंभीर खामियां बताईं। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों को केवल संदेह पर गिरफ्तार किया गया और साक्ष्य बाद में तैयार किए गए। अदालत ने पाया कि अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका, जिसके चलते सभी पांच आरोपी बरी हुए।

मामले में अगली कानूनी कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की संभावित अपील पर सभी की नजर रहेगी।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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