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West Bengal News: हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार

West Bengal News: हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार
West Bengal News: पश्चिम बंगाल में तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन पर शुभेंदु अधिकारी के कड़ा रुख अपनाने और एफआईआर के आदेश की पूरी खबर पढ़ें। (File photo)

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन पर शुभेंदु अधिकारी के कड़ा रुख अपनाने और एफआईआर के आदेश की पूरी खबर पढ़ें।

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Shinki Singh
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शुभेंदु अधिकारी ने दिये एफआईआर दर्ज करने के आदेश

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सत्तारूढ़ दल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सभी निर्देशों को ताक पर रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया।

तृणमूल सम्मेलन में अदालती आदेशों के उल्लंघन के आरोप

शुक्रवार को तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर कैथेड्रल रोड पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सभा में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आयोजकों और कार्यक्रम में मौजूद नेताओं पर उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई सभी शर्तों के खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाया है।

शुभेंदु अधिकारी का कड़ा रुख और एफआईआर के निर्देश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सभा के दौरान नियमों को दरकिनार कर भारी भीड़ जुटाई गई और सड़कों को जाम किया गया। इसी के चलते उन्होंने आयोजकों और इसमें शामिल प्रमुख नेताओं के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उन्होंने इस मामले को लेकर दोबारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के संकेत भी दिए हैं।

क्या थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के कड़े निर्देश

यह पूरा विवाद अदालत द्वारा तय की गई सीमा रेखाओं के कथित उल्लंघन को लेकर है। अनुमति के लिए अदालत का रुख करने वाले दोनों गुटों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई थीं।

  •  ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को कैथेड्रल रोड के केवल एक तरफ ही सभा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

  • उपस्थित संख्या: अदालत ने सख्त निर्देश दिए थे कि कार्यक्रम में 1,500 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक शामिल नहीं होने चाहिए।

  • समय सीमा: कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ही समाप्त होना अनिवार्य किया गया था।

  • यातायात व्यवस्था: आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए कैथेड्रल रोड और रानी रश्मोनी रोड के एक-एक तरफ का रास्ता पूरी तरह खुला रखने का आदेश था। अदालत के इन स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद नियमों की अनदेखी किए जाने के दावों ने राज्य में एक नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है।


रिपोर्ट: शिंकी सिंह, कोलकाता

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शिंकी सिंह (Shinki Singh) पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग एक दशक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में दैनिक सन्मार्ग से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की, जहाँ कई वर्षों तक फील्ड रिपोर्टिंग और न्यूज़ डेस्क की जिम्मेदारियाँ निभाईं। इस दौरान उन्होंने राजनीति, सामाजिक सरोकारों, महिला मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक रिपोर्टिंग की। इसके साथ ही न्यूज़ एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया, जिससे डिजिटल और मल्टीमीडिया पत्रकारिता की उनकी समझ और अधिक सशक्त हुई। इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर से जुड़कर हार्ड न्यूज़, समसामयिक घटनाओं और लाइफस्टाइल पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग और लेखन किया। तथ्यपरक, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए वे प्रत्येक समाचार को विश्वसनीय स्रोतों, तथ्यों के सत्यापन और गहन अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देती हैं। वर्तमान में शिंकी सिंह राष्ट्र भारत से जुड़ी हैं, जहाँ वे राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी पहुँचाना है। शैक्षणिक रूप से उन्होंने महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक से बी.एड. की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से इतिहास एवं अंग्रेज़ी विषयों में स्नातकोत्तर (Master's) की डिग्री हासिल की है। वे पत्रकारिता में निरंतर सीखने, बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को अपडेट रखने तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित करने में विश्वास रखती हैं।